मुख्यमंत्री को झटकाः आपराधिक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुसीबत में पड़े येदियुरप्पा
बीते मंगलवार को जस्टिस माइकल कुन्हा ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। साथ ही लोकायुक्त विशेष अदालत को मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। जस्टिस माइकल ने लोकायुक्त अदालत को निर्देश देते हुए कहा है कि वह आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों की निर्देशित जांच की निगरानी करें।
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने अवैध भूमि की अधिसूचना रद्द करने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। वहीं लोकायुक्त ने पुलिस द्वारा पिछले 5 साल से जांच में लापरवाही की कड़ी निंदा की है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम येदियुरप्पा इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
येदियुरप्पा के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार
बता दें कि बीते मंगलवार को जस्टिस माइकल कुन्हा ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। साथ ही लोकायुक्त विशेष अदालत को मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। जस्टिस माइकल ने लोकायुक्त अदालत को निर्देश देते हुए कहा है कि वह आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों की निर्देशित जांच की निगरानी करें। इतना ही नहीं, जांच प्रक्रिया में हुई लापरवाही को लेकर लोकयुक्त ने पुलिस को लताड़ भी लगाई।
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यह है पूरा मामला
यह मामला व्हाइटफील्ड आईटी कॉरिडोर में भूमि के बड़े हिस्सा की अधिसूचना अवैध तरीके से रद्द करने से जुड़ा है। यह भूमि 2006-07 में भाजपा-जेडीएस की अगुवाई वाली सरकार ने अधिग्रहित की थी। तब येदियुरप्पा उपमुख्यमंत्री थे। मामले में लोकायुक्त अदालत के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस ने 21 फरवरी, 2015 को भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत केस दर्ज किया था। मामले में बंगलूरू निवासी वासुदेव रेड्डी ने शिकायत की थी।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे येदियुरप्पा
इस मामले पर जज ने कहा, “स्वतंत्र और तटस्थ संस्था के तौर पर सरकारी नौकरों के गलत बर्ताव की जांच को लेकर जनता के दिमाग में यह बात नहीं जानी चाहिए कि यह लोग बड़े राजनीतिक दिग्गजों के हाथों की कठपुतलियां हैं।“ वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीएम येदियुरप्पा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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