रेलयात्री गर्मियों की छुट्टियों मे जाने से पहले जान ले, PNR और बोर्डिंग में हुए बदलाव

रेल मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब यात्रियों के दो PNR एक यात्रा के दौरान साथ में लिंक हो सकेंगे।

Update: 2019-05-12 08:17 GMT

नई दिल्ली: भारतीय रेल लगातार अपने यात्रियों की सुविधा को बेहतर करने के लिए कदम उठा रहा है। अगर आप भी इन गर्मियों की छुट्टियों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन का टिकट बुक करना है तो जान लीजिए कि रेलवे ने 1 अप्रैल से पीएनआर संबंधी एक नियम में बदलाव किया है।

नए नियम के ट्रेन छूटने पर आपके पैसों का रिफंड आसान हो गया है। मतलब साफ है कि किसी यात्री ने कनेक्टिंग ट्रेन की टिकट ली है और उनकी यह ट्रेन छूट जाती है तो उस यात्री का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। हालांकि, यह तब होगा जब पहली ट्रेन देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है और इस वजह से यात्री अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्डिंग से जुड़ा नियम भी बदल चुका है।

आइए जानें इसके बारे में...

(1) PNR से जुड़ा ये नियम बदला- रेल मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब यात्रियों के दो PNR एक यात्रा के दौरान साथ में लिंक हो सकेंगे। अब यात्रियों को आईआरसीटीसी 'ई टिकट' और पीआरएस काउंटर टिकट दोनों एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे।

अब तक दो पीएनआर एक साथ लिंक न होने की वजह से ट्रेन छूटने की दशा में यात्रियों को रिफंड नहीं मिल पाता था।

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इस नए नियम के मुताबिक अगर दो टिकट एक साथ लिंक होते हैं तो एक ट्रेन के लेट होने और दूसरी ट्रेन के छूट जाने पर केवल पहले ट्रेन के पैसे कटेंगे और दूसरे ट्रेन के पैसे समय से रिफंड कर दिए जाएंगे।

इसका मतलब साफ है कि कनेक्टिंग ट्रेन के लिए एक ही पीएनआर मिलेगा। ऐसे में ट्रेन छूटने पर पूरे पैसे रिफंड करना आसान हो गया है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है। अक्सर पहली ट्रेन के समय पर अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचने की वजह से काफी सारे यात्रियों की दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती थी।

नए नियम के अनुसार, अब यात्रियों को दूसरे टिकट का पूरा पैसा रिटर्न होगा, बशर्ते उन्होंने अपने दोनों टिकट में पूरी और सही जानकारी दी हो। इसके अलावा, पहले टिकट का गंतव्य स्थल और दूसरे टिकट के द्वारा यात्रा शुरू करने का स्थल एक होना चाहिए।

बोर्डिंग से जुड़ा ये नियम भी बदला- नए नियम के मुताबिक, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की इजाजत दी गई है। यात्री को यह काम ट्रेन खुलने के चार घंटे पहले करना होगा।

अगर आसान शब्दों में कहें तो एक यात्री चार्ट बनने के पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं। एक बार चार्ट बन जाने के बाद यात्री ऐसा नहीं कर पाएंगे।

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इस नए नियम का लाभ वे सभी यात्री उठा सकते हैं, जिन्होंने जनरल कोटा के तहत रिजर्वेशन करवाया है। इसमें तत्काल श्रेणी का रिजर्वेशन भी शामिल है।

जिन यात्रियों के पास काउंटर टिकट है, उन्हें यात्रा की शुरूआत वाले स्टेशन पर तैनात रेलवे अधिकारियों को बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के लिए सूचित करना होगा।

वहीं, ई-टिकट वाले यात्री चार्ट बनने से पहले irctc की वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं।

जो यात्री ये दोनों प्रकिया को नहीं अपना सकते हैं, वे 139 पर कॉल कर सकते हैं और फोन पर बोर्डिंग स्टेशन को बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

चार्ट बनने के चार घंटे पहले फोन करना होगा। यह सुविधा सभी यात्रियों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवायी जाएगी।

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