Kolkata Case Update : सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कहा - सोशल मीडिया से हटाई जाएं पीड़िता की तस्वीरें
Kolkata Case Update : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है।
Kolkata Case Update : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़िता की सभी तस्वीरें हटाए जाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रेप पीड़ता की पहचान को सार्वजनिक किया गया, उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया से सभी तस्वीरों को हटाए जाने का आदेश दिया है।
परिवार की प्रतिष्ठा हुई प्रभावित
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि डॉक्टर की तस्वीर और उसके परिवार की पहचान को उजागर किया गया, जिसके उनकी प्रतिष्ठता प्रभावित हुई है। याचिकार्का ने सोशल मीडिया के साथ ही केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को भी पक्षकार बनाया है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करने की अपील की थी। इसके बावजूद फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।
घटना पर खड़े किए सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड का स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके साथ कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स भी गठित करने का आदेश दिया। यही नहीं, कोर्ट ने प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं।