West Bengal News: अवैध निर्माण पर कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ‘जरूरत पड़े तो किराये पर लें योगी का बुलडोजर‘

West Bengal News: अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Update: 2023-07-28 14:50 GMT
दहेज़ मामले में युवक व उसके माता-पिता को कारावास की सजा: Photo- Social Media

West Bengal News: अक्सर अपनी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक मामले में अहम टिप्पणी दी है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले पर शुक्रवार को सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम को सलाह दी कि जरूरत पड़ने पर वे योगी का बुलडोजर किराये पर लें।

दरअसल, कोलकाता के मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अवैध निर्माण में बाधा डालने के बाद उनकी मुवक्किल असुरक्षा से पीड़ित हैं। वह घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं। यह सुनने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने नाराजगी जताई और कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम पर भड़क उठे।

क्या बोले-जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय?

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, अवैध निर्माण के मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाता है, पता है। कोलकाता नगर निगम के वकील को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराये पर लें।

हालांकि, इसके साथ-साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता पुलिस और नगर निगम की तारीफ भी की। उन्होंने अवैध निर्माण से जुड़े मामले में कोलकाता के मानिकतला थाने को भी शामिल करने का आदेश दिया।

पुलिस की गुंडा दमन शाखा की तारीफ की?

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस की गुंडा दमन शाखा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस के इस डिवीजन के अधिकारी जानते हैं कि गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मैं पुलिस और नगर निगम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि उन्हें किन बाहरी दबावों के साथ काम करना पड़ता है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को है।

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