Kolkata Rape and Murder Case: संदीप घोष और TMC विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा
Kolkata Rape and Murder Case: ईडी ने टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के सिथी आवास और एक दवा विक्रेता के घर के अलावा चार अन्य जगहों पर सुबह-सुबह की छापा मारा।
Kolkata Rape and Murder Case: ईडी ने संदीप घोष और टीएमसी विधायक के ठिकानों पर मंगलवार को सुबह-सुबह छापा मारा। सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डाक्टर से रेप और मर्डर मामले में टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के घर और आस-पास के नर्सिंग होम पर छापा मारा था। अब ईडी ने विधायक के ठिकानों पर छापा मारा है। सुदीप्तो रॉय श्रीरामपुर से टीएमसी के विधायक हैं। वे पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सुदीप्तो आरजी कर अस्पताल के मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं।
कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मिलने की शिकायत के बाद ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के फार्म हाउस पर भी मंगलवार को छापा मारा है। वहीं ईडी की एक टीम उत्तर कोलकाता में टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के घर और नर्सिंग होम पर भी छापेमारी कर रही है।
ईडी का 6 ठिकानों पर रेड
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कोलकाता में 6 जगहों पर एक साथ छापे मारे। जानकारी के मुताबिक ईडी ने टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के सिथी आवास और एक दवा विक्रेता के घर के अलावा चार अन्य जगहों पर सुबह-सुबह की छापा मारा। इन सभी जगहों पर ईडी तलाशी ले रही है। ईडी के ये छापे आरजी कर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में मारे गए हैं। ईडी को कुछ इनपुट मिले थे उसी के बाद यह छापा मारा गया है।
बता दें कि सीबीआई पहले ही कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत संदीप घोष और उनके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद कथित वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं।
19 अगस्त को दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि डाक्टर संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आरजी कर मेडिकल कालेज और हॉस्पिटल में शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, कॉन्स्ट्रक्शन टेंडर्स में भाई-भतीजावाद जैसे कई आरोप लगाए थे। संदीप घोष के खिलाफ 19 अगस्त को आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।