कुलभूषण केस में भारत की बड़ी जीत, पाक की किरकिरी, पढ़ें ICJ का पूरा फैसला

कुलभूषण जाधव मामले में भारत की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में बड़ी जीत हुई है। अपने 42 पेज के फैसले में ICJ ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे जाधव तक भारत को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया है।

Update: 2019-07-17 14:52 GMT

हेग: कुलभूषण जाधव मामले में भारत की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में बड़ी जीत हुई है। अपने 42 पेज के फैसले में ICJ ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे जाधव तक भारत को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया है।

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इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत को काउंसलर एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे। इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

भारत की कुछ मांगें खारिज

कोर्ट ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, जाधव की रिहाई और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की नई दिल्ली की कई मांगों को खारिज कर दिया। फिर भी ICJ का यह फैसला भारत के लिए बड़ी जीत है और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब है। कोर्ट ने भारत की अपील के खिलाफ पाकिस्तान की ज्यादातर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हुई है।

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15:1 से फैसला

ICJ के 16 में 15 जजों के बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 (1) का उल्लंघन किया है। ICJ ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया और न ही उनकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने दिया।

बता दें कि पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को दावा किया था कि उसने एक रिटायर भारतीय नौसेना अधिकारी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद ने रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया, जहां वह रिटायरमेंट के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।

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