चारा घोटाला: हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। लालू के वकील के तर्क सुनने के बाद सीबीआई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा।
रांची: चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। लालू के वकील के तर्क सुनने के बाद सीबीआई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा।
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रांची जेल में बंद हैं लालू
करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव रांची जेल में बंद हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को कोर्ट ने लालू प्रसाद की अर्जी पर अगली सुनवायी चार जनवरी को करना तय किया था। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में आरजेडी चीफ रांची जेल में दिसंबर 2017 से बंद हैं।
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सीबीआई ने किया जमानत का विरोध
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लालू प्रसाद की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। लालू का पक्ष रखते हुए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो के खराब स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया। सीबीआई के वकील राजीव कुमार ने कहा कि प्रसाद को रेगुलर बेल नहीं मिलनी चाहिए और देवगढ़ कोषागार से संबंधित मामले में पहले उन्हें जमानत देने से इंकार किया गया था।
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चारा घोटाला में हैं दोषी
दरअसल, चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे लालू यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर 2018 को याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं।