लॉकडाउन की पाबंदियों में कटौती करने पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को दी चेतावनी
सोमवार से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। कुछ पाबंदियों के साथ केंद्र सरकार ने लोगों को अपने जरूरी कार्यों को निपटाने की छूट दी है। सीमित स्टाफ के साथ ऑफिस खोलने के लिए अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली: सोमवार से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। कुछ पाबंदियों के साथ केंद्र सरकार ने लोगों को अपने जरूरी कार्यों को निपटाने की छूट दी है। सीमित स्टाफ के साथ ऑफिस खोलने के लिए अनुमति दी गई है।
लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कोई तकलीफ न हो इसलिए राशन, दवा, और पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी दी गई है। लेकिन इस बीच कई राज्यों से नियमों में फेरबदल करने और कुछ पाबंदियों को हटाने की भी सूचना सामने आई है।
जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन में राहत जरूर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं।
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प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते राज्य : गृह सचिव
गृह सचिव ने इस संबंध में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद, राज्य या संघशासित प्रदेश गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते।
इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहें तो कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन पाबंदियां घटा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 नये नियमों वाला है।
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लॉकडाउन 4.0 में केंद्र ने राज्य सरकारों को किस तरह छूट दी जाये इसकी आजादी दी है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से दुकानें खोलने से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फैसले ले सकती हैं। लेकिन राज्य सरकारें इन निर्णयों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें कम नहीं कर सकती हैं।
केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक गतिविधियों से लेकर स्कूल-कॉलेज और राजनीतिक आयोजनों समेत तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उनमें राज्य सरकार चाहकर भी कोई छूट नहीं दे सकती हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।
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