Lockdown-4: अब पान-गुटखा की दुकानें भी खुलेंगी, बरतनी होंगी ये सावधानियां

सोमवार से लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4.0) की शुरूआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्तों तक बढ़ाकर 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

Update: 2020-05-18 06:12 GMT

नई दिल्ली: सोमवार से लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4.0) की शुरूआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्तों तक बढ़ाकर 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।

ज्यादातर दुकानों को खोलने की अनुमति

नई गाइडलाइंस में ज्यादातर बंदिशें वहीं हैं जो इससे पहले लॉकडाउन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में लागू थी। हालांकि लॉकडाउन 4 में दुकानों को लेकर रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों का ज्यादा अधिकार दिया है। राज्य दुकानों को खोलने पर अपने स्तर पर फैसला ले सकती हैं।

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खुलेंगी पान-गुटखा और बीड़ी-सिगरेट की दुकानें

लॉकडाउन 4.0 में ऐसी कई चीजें है, जिन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। जैसे मिठाई की दुकान और रेस्त्रां खुल सकेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की इजाजत ही दी गई है। इसके अलावा पान-गुटखा और बीड़ी-सिगरेट की दुकानें भी खुल जाएंगी, लेकिन सरकार ने सावर्जनिक स्थानों पर स्मोकिंग करने पर बैन लगाया है।

राज्य सरकार की अनुमति से खुलेंगी ये दुकानें

दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि दुकान में से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकेंगे। सरकार ने नाई की दुकान, सैलून, पार्लर खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। राज्य सरकारों अपने राज्य में कोरोना के हालात के मद्देनजर फैसला करे कि कौन सी दुकान खोलनी है कौन सी नहीं।

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केजरीवाल सरकार आज करेगी लॉकडाउन- 4 पर फैसला

लॉकडाउन 4 को लेकर आज केजरीवाल सरकार अपना फैसला करेगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकान, सैलून औ पार्लर खोलने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ऑटो, कैब, डीटीसी की बसें पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली में ऑफिस खुल सकते हैं, वो भी बिना स्टाफ की संख्या के पाबंदियों के साथ।

ये सेवाएं रहेगी बंद

बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि इंटरस्टेट बस सर्विस राज्यों की आपसी सहमति के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सेंटर्स बंद रखे गए हैं। होटल, धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी जारी है। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

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