राशनकार्ड पर बड़ी खबर: सरकार ने बदला ये नियम, 80 करोड़ लोगों पर होगा असर
खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है। केंद्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब अफवाहों के बाजार इस खबर से गर्म थे कि आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली: राशनकार्ड धारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने राशन कार्ड पर एक नियम में बदलाव किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से तकरीबन करोड़ों लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
अब 30 सितंबर तक राशन कार्ड से आधार करा सकते हैं लिंक
दरअसल, खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है। केंद्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब अफवाहों के बाजार इस खबर से गर्म थे कि आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में ऐसे करोड़ राशनकार्ड धारक हैं, जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है।
मंत्रालय के आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जिम्मेदारी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 7 फरवरी 2017 के नोटिफिकेशन के आधार पर दी गई है।
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मंत्रालय ने बढ़ाई समयसीमा
विभाग के इस अधिसूचना को समय-समय पर बदलाव किया जाता रहा है। अब मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है। यानि अब खाताधारकों के पास उनके राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त है।
राशन कार्ड रद्द ना करने के निर्देश
जारी बयान के मुताबिक, जब तक मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाए, तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उनके हिस्से का राशन देने के इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें रद्द नहीं किया जाए।
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लोगों को ना हो समस्या इसलिए सरकार दे रही ये मदद
बता दें कि कि कोरोना की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते लोगों को राशन की समस्या ना हो इसलिए केंद्र सरकार ने तीन महीने तक के लिए कुल 15 किलो फ्री राशन देने का एलान किया था।
80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा
लोगों को यह मदद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानि NFSA के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो सस्ते राशन के कोटा के अलावा दी जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस दायरे में आने वाले देश में कुल 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं।
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