Rahul Gandhi Citizenship Case: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में नया मोड़
Rahul Gandhi Citizenship Case: याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे।
Rahul Gandhi Citizenship Case: राहुल गांधी की नागरिकता पर दाखिल याचिका में आरोप है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं और वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य हैं।
अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर क्या कारवाई की गई है। कोर्ट ने केंद्र से तीन सप्ताह में इसकी जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले को 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
हुई थी सीबीआई जांच की मांग
कोर्ट ने बीती जुलाई में राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याची द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याची को नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के तहत समुचित प्राधिकारी को अप्रोच करने की दी छूट भी दी थी। पहले, याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। इसपर कोर्ट ने उनसे पूछा है कि केंद्र से जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर बताएं कि याची के प्रत्यावेदन पर केंद्र ने क्या कारवाई की है? याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया।
राहुल गांधी पर कितने केस?
राहुल गांधी एक केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। ये मामला 2014 में दर्ज हुआ था। दरअसल राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी के हत्या का आरोप लगाया था जिसपर संघ के एक कार्यकर्ता ने धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत 2016 में असम में और 2018 में रांची में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। असम का मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो वहीं रांची में 20 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज है।
2017 में राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज हुई। उनपर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या को कथित तौर पर आरएसएस से जोड़ा था। 2018 में राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के शिवड़ी कोर्ट में मानहानि केस दर्ज हुआ तो इसी साल एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने मानहानि का केस दर्ज करवाया। 2018 में ही गुड़गांव के एक कोर्ट राफेल सौदे को लेकर बीजेपी का मजाक उड़ाने के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ।
जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाने के मामले में 2019 में अहमदाबाद के कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ। इसी वर्ष झारखंड के चाईबासा और रांची में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ।
राहुल गांधी के बयानों पर विरोध यहीं नहीं खत्म हुआ । उन्होंने सावरकर पर सवाल उठते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया । ये बयान भी उनपर भरी पड़ गया और 2022 में मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने शिकायत दर्ज करवाई।