Delhi Meat Ban: यूपी की तरह अब दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, एमसीडी का बड़ा फैसला

Delhi Meat Ban: नए मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी के तहत धार्मिक स्थलों और मीट की दुकानों के बीच कम से कम 150 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update: 2023-11-01 05:31 GMT

Delhi Meat Ban  (photo: social media )

Delhi Meat Ban: धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मदिरा की दुकानों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। काफी समय से इसकी मांग उठती रही है। दिल्ली में अब मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी।

मंगलवार 31 अक्टूबर को दिल्ली नगर निगम ने 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें एक यह भी शामिल है। नए मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी के तहत धार्मिक स्थलों और मीट की दुकानों के बीच कम से कम 150 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। एमसीडी ने अपने इस फैसले के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

नई पॉलिसी के तहत अगर कोई मीट शॉप किसी मस्जिद के 150 मीटर से कम के दायरे में खोलना चाहता है तो उसके पास उस मस्जिद के इमाम का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। हालांकि, पोर्क की दुकान 150 मीटर के दायरे में खोलने पर सख्त पाबंदी है।

यूपी पहले ही उठा चुका है ये कदम

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है। 2021 में जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंची सीएम योगी ने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नन्देगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में मांस-मदिर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।

इसके अलावा भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भी विश्वनाथ मंदिर के एक किमी के दायरे में मांस और शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा रामनगरी अयोध्या, संगमनगरी प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, देवबंद और देवा शरीफ में भी धार्मिक स्थलों के आसपास मांस-मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

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