हिंदू महिला ने मुस्लिम पति पर लगाया ये गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत हुई है। महिला ने अपने पति के खिलाफ यह शेकायत की हैं।

Update: 2020-11-30 16:20 GMT
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इन दिनों लव जिहाद कानून को लेकर तेज़ी देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ यूपी के योगी सरकार लव जिहाद कानून को लेकर सख्त हुई है, अब मध्य प्रदेश में भी सरकार सख्त हो चली हैं।

इसी बीच मध्यप्रदेश के शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत हुई है। महिला ने अपने पति के खिलाफ यह शेकायत की हैं। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4, 5 के तहत केस दर्ज किया गया है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये है पूरा मामला..

दरअसल, शहडोल की धनपुरी निवासी महिला (हिंदू ) ने 2 साल पहले 2018 में मोहम्मद इरशाद खान नाम के शख्स से शादी की थी। महिला का आरोप है की शादी के कुछ दिन बाद ही परिवार वाले पीड़िता पर मुस्लिम धर्म के तौर-तरीके सीखने के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही उर्दू और अरबी सीखने के लिए दबाव बनाने लगे। जिसके वह बिलकुल तैयार नहीं थी।

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रोज़-रोज़ की मारपीट से तंग आ कर पीडिता अपने घर वापस आ गई और पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया।

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पीडिता ने दर्ज की शिकायत

खबरों की माने तो पति के घर हुए प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता 27 नवंबर को अपने मां-बाप के पास चली गई थी। जिसके बाद पीडिता की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति इरशाद खान को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 और 5 एवं दहेज प्रताड़ना (498) के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

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