Ice-cream पर एक्स्ट्रा चार्ज लेना पड़ा भारी, 10 रुपए की जगह देना पड़ा लाखों जुर्माना

एक रेस्तरां (Restaurant) को आइसक्रीम के पैकेट पर दस रुपये वसूलना काफी महंगा पड़ गया है। जिला फोरम ने इस रेस्तरां पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Update: 2020-08-27 13:37 GMT
Ice Cream

नई दिल्ली: मुंबई सेंट्रल में एक रेस्तरां (Restaurant) को आइसक्रीम के पैकेट पर दस रुपये वसूलना काफी महंगा पड़ गया है। जिला फोरम ने इस रेस्तरां पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा फोरम ने ग्राहक को मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि रेस्त्रां और दुकानों की तरफ से धोखाधड़ी और बेईमानी करके बिजनेस करना उचित नहीं है।

धोखाधड़ी और बेईमानी करके कारोबार करना उचित नहीं

जिला फोरम ने अपना आदेश मुंबई सेंट्रल (Mumbai Central) स्थित शगुन वेज रेस्तरां के खिलाफ सुनाया है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि रेस्त्रां (Restaurant) 24 सालों से रोजाना करीब 40 से 50 हजार रुपये कमा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि रेस्तरां ने MRP से ज्यादा चार्ज करके लाभ कमाया है। फोरम ने दो लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने का आदेश भी दिया और कहा कि इस तरह धोखाधड़ी और बेईमानी करके कारोबार करना उचित नहीं है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शगुन वेज रेस्त्रां (Restaurant) ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भास्कर जाधव से आइसक्रीम के एक फैमिली पैक के लिए लिए 165 रुपये की जगह 175 रुपये वसूले थे। इस पर पुलिस सब इंस्पेक्टर जाधव ने 2015 में दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत की थी।

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साल 2014 का है मामला

अपनी शिकायत में पुलिस सब-इंस्पेक्टर जाधव ने कहा कि वह आठ जून 2014 की रात को डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान वह एक रेस्तरां में रुके और अपनी फैमिली के लिए आइसक्रीम खरीदी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ही दाम पर दो फैमिली पैक मिले, लेकिन दस रुपये अतिरिक्त चार्ज देखकर वह चौंक गए। उन्होंने फोरम को बताया कि उन्होंने इसका रेस्तरां में विरोध भी किया, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी।

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आइसक्रीम स्टोर करने के लिए वसूला एक्स्ट्रा चार्ज

शिकायतकर्ता जाधव ने District Consumer Forum से कहा कि उन्होंने काउंटर से आइसक्रीम खरीदी थी, इस दौरान उन्होंने रेस्तरां में एंट्री भी नहीं की थी। इस पर रेस्त्रां ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए दस रुपये ज्यादा कीमत वसूली गई थी।

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किसी भी सर्विस का नहीं उठाया लाभ, तो...

वहीं जिला मंच ने कहा कि भास्कर जाधव ने रेस्त्रां की किसी भी सर्विस का लाभ नहीं उठाया। जैसे कि वेटर से पानी मांगना, फर्नीचर का इस्तेमाल करना, पंखे या एयर कंडीशनर के नीचे खुद को ठंड़ा करना आदि। चूंकि आमतौर पर माउथ फ्रेशनर बिल के साथ ही परोसा जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज करना उचित नहीं था।

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