मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हाजी अली में भी मिलेगी महिलाओं को एंट्री

Update:2016-08-26 11:24 IST

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हाजी अली दरगाह में महिलाओं को जाने की एंट्री दे दी है। हाजी अली ट्रस्ट लगातार महिलाओं के वहां जाने का विरोध कर रहा था। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद हाजी अली ट्रस्ट जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बता दें कि महिलाओं को दरगाह में जाने की तो इजाजत है, लेकिन मजार पर जाकर वो इबाबत नहीं कर सकती थीं। इसका हक सिर्फ पुरुषों के पास था।

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तृप्ति देसाई ने किया फैसले का स्वागत

महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली सोशल एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी अब तक सबसे बड़ी जीत है। भूमिता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने ही शनि शिंगनापुर मंदिर में 400 साल पुरानी परंपरा के टूटने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई बार मंदिर में प्रवेश की कोशिश लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिलाओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी।

क्या कहना है दिल्ली के धर्मगुरु का ?

वहीं, दिल्ली से धर्मगुरु मौलाना अंसार रजा इस फैसले के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक, ''शरीयत के मुताबिक, इस दुनिया की किसी भी दरगाह पर महिलाओं का जाना हराम है। चंदा और पैसा कमाने के लिए कुछ लोग उन्हें जाने की इजाजत दे रहे है, जो बिल्कुल गलत है।''

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तृप्ति देसाई को मिली थी धमकियां

शिवसेना और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने तृप्ति देसाई को हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठाने पर कई बार धमकियां भी दी थीं। उन्होंने कहा था कि वो जो मुद्दा उठा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर वो दरगाह में घुसने की कोशिश करेगीं तो पार्टी उनके चेहरे पर कालिख पोतकर घुमाएगी। बता दें कि 28 अप्रैल को तृप्ति देसाई ने हाजी अली दरगाह पर प्रदर्शन पर किया था।

नीचे पढ़िए, फैसला आते ही कैसे ट्विटर पर ट्रेंड किया हाजी अली और ऐसे आने लगे कमेंट्स...

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