बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बड़ा झटका, NIA कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

भोपाल से भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेशी से स्थायी छूट देने से इंकार कर दिया।

Update: 2019-06-20 10:12 GMT

मुंबई: भोपाल से भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेशी से स्थायी छूट देने से इंकार कर दिया।

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प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर किया था और कहा था कि अब वह सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें हफ्ते में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद की इस अर्जी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित रहें।

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मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई 29 सितंबर, 2008 से ही एनआईए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं।

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महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुमे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।

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