NEET-UG Row: नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, वेबसाइट पर परीक्षा मार्क्स अपलोड करने का निर्देश
NEET UG Row: वइस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा और एनटीए और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखीं।
NEET-UG Row: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई किया। नीट यूजी विवाद पर डाली गईं 40 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। कोर्ट ने एनटीए को नीट यूजी परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालें का फैसला दिया है। साथ ही, एनटीए को निर्देश दिया कि अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी परीक्षा का ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करने का समय मिला है। कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। वहीं, सीबीआई ने अपनी जांच की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की।
काउंसलिंग की रोक से इंनकार, पूरा रिजल्ट जारी करने का निर्देश
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा और एनटीए और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखीं। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई ने एनटीए को नीट यूजी का पूरा रिजल्ट शनिवार तक ऑनलाइन करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को ये भी निर्देश दिया कि छात्रों का रोल नंबर को 'केंद्रवार क्रम में डमी रोल नंबर' के रूप में छिपाकर डालें, जिससे छात्रों की पहचान पब्लिक न हो, इसके लिए शनिवार शाम पांच बजे तक समय मिला है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा, कि 'काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 24 जुलाई से काउन्सलिंग शुरू करेंगे। हम ये जानकारी अदालत के संज्ञान में लाना चाहते हैं।
मामले है जल्दबाजी, लाखों छात्र कर रहे इंतजार
देश की शीर्ष अदालत में नीट यूजी विवाद पर करीब 40 याचिकाएं डाली गई हैं। अधिकांश इन याचिकाओं में परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। सीजेआई ने कहा कहा कि नीट पर अगली और आखिरी सुनवाई सोमवार, 22 जुलाई को होगी। यह सुनवाई सुबह 10.30 बजे शुरू की जाएगी, ताकि दोपहर तक पूरा मामले का निपटारा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्दबाजी है और लाखों छात्र इस मामले में नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। पेपर रद्द की मांग पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें दोबारा परीक्षा का दावा करने के लिए यह दिखाना होगा कि पेपर लीक की घटना सुनियोजित थी। आपको यह दिखाना होगा कि लीक इतनी व्यवस्थित थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया, जिससे पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता हो। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप हमारे सामने यह साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई तभी दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है।
परीक्षा रद्द पर कोर्ट का जवाब
अदालत ने कहा कि 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते है। 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ है। दोबारा परीक्षा चाहने वाले 131 छात्र ऐसे हैं, जो एक लाख आठ हजार के अंदर नहीं आते और दोबारा परीक्षा का विरोध करने वाले 254 छात्र एक लाख आठ हजार के अंदर आते हैं। अगर 1 लाख 8 हजार लोगों को एडमिशन मिलता है, बाकी 22 लाख लोगों को दाखिला नहीं मिलता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए?
सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की दूसरी स्टेट्स रिपोर्ट
नीट यूजी विवाद मामले की जांच सीबीआई कर कही है। सीबीआई ने कोर्ट इस मामले पर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसकी जानकारी बीच सुनवाई में सीजेआई को दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सीबीआई ने इस मामले में कल एक और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है। सीजेआई ने कहा कि, हां हमने दूसरी स्टेट्स रिपोर्ट भी पढ़ी है। याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट हमे नहीं दी गई गई। इस पर अदालत ने कहा, 'हालांकि हम पारदर्शिता की वकालत करते हैं। मगर सीबीआई जांच चल रही है। अगर सीबीआई ने हमें जो बताया है उसका खुलासा होता है तो यह जांच को प्रभावित करेगा।