हिमाचल: नया मोटर व्हीकल एक्ट, नाबालिग ने तोड़े नियम तो अभिभावक को होगी सजा

हिमाचल प्रदेश में वाहन मालिकों के बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पेट्रोल डीज़ल रुला रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नया मोटल व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है।

Update:2021-02-24 11:39 IST
हिमाचल: नया मोटर व्हीकल एक्ट, नाबालिग ने तोड़े नियम तो अभिभावक को होगी सजा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वाहन मालिकों के बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पेट्रोल डीज़ल रुला रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नया मोटल व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू कर दिया गया।

अभिभावक होगा दोषी

इस नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालि द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभिभावक या वाहन मालिक को भी दोषी माना जाएगा। 25, 000 रुपये का जुर्माना साथ ही टीम साल की सजा भी हो सकती है। यही नहीं नाबालिक पर जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा होगा तथा संबंधित वाहन का पंजीकरण भी निरस्त होगा।

इस लिए लागू हुआ एक्ट

आपको बता दें, कि प्रदेश में एक्ट के सभी प्रविधान न्यूनतम स्तर पर लागू होंगे, यानी अलग-अलग अपराध के लिए जुर्माना राशि नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन कम भी नहीं की गई है। जो प्रविधान केंद्र ने किए हैं। सरकार ने ये सख्ती सड़क दुर्घटन को रोकने के लिए किया है। आए दिन सड़क दुर्घटन से हो रही मौत को देखते हुए इस एक्ट को लागू किया गया है। मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दंड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कंपाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। इस एक्ट के लागू होने से जुर्माने में दस गुणा तक का इजाफा हो सकता है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में दो बार प्रस्ताव सरकार को भेजे थे।

ये भी पढ़ें: दिल्ली नहीं जा सकते! इन 5 राज्यों को सरकार का आदेश, बदला ट्रैवल का ये नियम

इनपर लगेगा जुर्माना

आपको बता दें , कि केंद्र सरकार ने मोटेल वाहन एक्ट के तहत बिना हैलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर 500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये राशि तय की है। इसके अतिरिक्त केंद्र संशोधित मोटल व्हीकल एक्ट में नाबालिक के गाड़ी चलाने पर 25,000 जुर्माना वह गाड़ी पंजीकरण निरस्त, दो पहिला पर तीन सवारी होने पर 500 रुपये जुर्माना , बिना ड्राइविंग लाइसेंस, खतरनाक ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 5-5हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा।

ये भी पढ़ें : अंधविश्वास का दलदल: तेजी से फंस रहे लोग, TB भगाने के लिए पी रहे बकरी का पेशाब

Tags:    

Similar News