New Rules in AIIMS: अस्पताल में घुसने से पहले पढ़ें सारे नियम, डॉक्टर हो या मरीज सेकंड भर में होगा एक्शन

New Rules in AIIMS: एम्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Report :  Jugul Kishor
Update:2022-12-16 10:16 IST

 Delhi AIIMS (Pic: Social Media)

New Rules in AIIMS: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परिसर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। एम्स प्रशासन ने कहा बीड़ी, सिगरेट पान को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे देना होगा। इन सभी लोगों के लिए नियम लागू होगा जिसमें डॉक्टर और हेल्थकेयर स्टाफ भी शामिल होंगे, एम्स पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग, हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑफिस, वर्कप्लेस और कैंटीन जैसी जगहों पर इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।

एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास के अनुसार, यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। साथ ही, यदि कोई स्थायी कर्मचारी या डॉक्टर अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद चबाता पाया जाता है, तो एक ज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

जारी किए गये नोटिफिकेशन में सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहें। जारी किए गये निर्देश के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अस्पताल परिसर में मरीजों, परिचारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों के सदस्यों को किसी भी रूप में तंबाकू का उपयोग न करने दिया जाए। बताया गया कि तंबाकू का उपयोग मृत्यु के प्रमुख कारणों और कैंसर, हृदय-संवहनी रोगों और फेफड़ों के विकारों सहित कई गैर-संचारी रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।

लोगों को तम्बाकू के उपयोग और धूम्रपान के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए केंद्र ने 2003 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA)  कानून बनाया था। COTPA तंबाकू के धुएँ के अनैच्छिक जोखिम से एक गैर-उपयोगकर्ता की सुरक्षा की परिकल्पना करता है, जो विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें अस्पताल भवन, स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय, कार्यस्थल, कैंटीन आदि शामिल हैं।     

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