निर्भया के दोषियों को कब मिलेगी फांसी? फिर मिली नई तारीख
‘निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी, जिस पर अब अंतिम सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर फैसला सुनाएगा।
नई दिल्ली: ‘निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी, जिस पर अब अंतिम सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की थी कि दोषियों को एक साथ सजा देने के सवाल पर अब अधिक देरी न की जाए।
केंद्र की याचिका पर शुक्रवार को होगी फाइनल सुनवाई
केंद्र की इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फांसी की सजा पर अमल की मंजूरी मांगी। जिस पर वृंदा ग्रोवर ने दोषी मुकेश की ओर से दलील देते हुए कहा कि अभी कुछ कानूनी बिंदु हैं जिन पर स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए वक्त मिले। कल ट्रायल कोर्ट में सुनवाई है।
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दोषी विनय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
वहीं इसके अलावा निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले दोषी विनय शर्मा की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। दोषी पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने दया याचिका करते वक्त सोशल इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट और मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कल दोपहर 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई थी दया याचिका
आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोषी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। दोषी विनय ने याचिका में तर्क दिया है कि उसके मामले में राजनीति की गई है जिसके चलते उसे राहत नहीं मिली। उसने याचिका में ये भी कहा है कि राष्ट्रपति के पास भेजी गई याचिका सलाह पक्षपात और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।
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दोषी पवन को मुहैया किया गया नया वकील
इसके अलावा निर्भया केस के दोषी पवन को नया वकील मुहैया करा दिया है। अब निचली अदालत डेथ वारंट को लेकर शुक्रवार 14 फरवरी को सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश दोषी पवन की ओर से अदालत में पक्ष रखेंगी। बता दें कि पहले पवन का केस वकील एपी सिंह लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब वो उसका नोटिस नहीं लेंगे। बुधवार को एपी सिंह इस केस से अलग हो गए थे। ऐसे में कोर्ट ने दोषी पवन को नया वकील मुहैया कराया है ताकि वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सके।
दरअसल, सुनवाई के दौरान पवन के पिता ने बताया कि वकील न होने से वह कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पा रहा। जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को नया वकील मुहैया कराया है।
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