पुलिस ने बढ़ाई सख्ती: 31 जनवरी तक लागू हुई धारा 144, इन पर लगी रोक

दिल्ली से लगे हुए नोएडा में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू (Section 144 in Noida) कर दी है। साथ ही किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत नहीं होगी।

Update: 2021-01-23 03:30 GMT
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का दौरा भी संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

नोए़डा: राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरो-शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली से लगे हुए नोएडा में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू (Section 144 in Noida) कर दी है। जिसके चलते नोएडा पुलिस के आदेश के तहत 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में इस धारा के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत नहीं होगी।

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धारा 144 लागू की गई

धारा 144 लागू करने के अपने आदेश में नोएडा पुलिस ने कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।

ऐसे में पुलिस के अनुसार, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का दौरा भी संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस ने 22 जनवरी की देर रात जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है। गौतम बुद्धनगर में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है।

जिसको ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। वहीं नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है।लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने पर भी मनाही लगाई गई है।

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22 जनवरी से 31 जनवरी तक पुलिस के आदेश

22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी।

समाज में तनाव फैलाने वाले ऑडियो या वीडियो बजाने पर भी होगी रोक।

शादी समारोहों में भी घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन की अनुमति के बिना न जुलूस निकाले जा सकेंगे और न ही चक्का जाम किया जा सकेगा।

लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक या अन्य प्रकार के हथियारों लेकर चलने पर पाबंदी।

सिर्फ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को ही इसकी इजाजत है।

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