हेल्थ वर्कर को सैलरी ना देना पड़ेगा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
नई दिल्ली: इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं हेल्थ वर्कर, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। वहीं ऐसे में कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जी जान से मरीजों के इलाज में लगे हेल्थ वर्कर्स को सैलरी तक समय पर नहीं दिया जा रहा है।
हेल्थ वर्कर को सैलरी ना देना कानूनी अपराध
अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अब हेल्थ वर्कर को सैलरी ना देना कानूनी अपराध माना जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से कल से राज्यों में आदेश जारी किए जाएंगे।
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सभी राज्यों को जारी किया जाएंगे निर्देश
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाया गया आपदा कानून के तहत मेडिकल कर्मचारियों को सैलरी ना देना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। सरकार की तरफ से इसकी घोषणा कल की जाएगी। साथ ही इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश भी जारी किया जाएंगे।
मेडिकल कर्मचारियों को सैलरी ना देने का उठा मुद्दा
दरअसल, एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कई सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और नर्सेस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके अलावा इन्हें करोना से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है।
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जल्द से जल्द दिया जाए बकाया वेतन
वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि देशभर में डॉक्टरों और नर्सों को जल्द से जल्द बकाया वेतन दिया जाए। इसके साथ ही अस्पताल के पास ही उनके लिए क्वारंटाइन की सुविधा भी उपलब्ध की जाए।
गौरतलब है कि करोना मरीजों के संपर्क में आने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को सरकार सही जगह पर सात दिनों के लिए क्वारंटाइन करेगी, जिससे उनके परिवार सुरक्षित रह सकें।
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