चिदंबरम पर बड़ी खबर! अभी-अभी CBI कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम को उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत मिली हैा पी चिदंबरम को उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। यह फैसला CBI की विशेष कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही कहा हा कि पी चिदंबरम जांच में पूर्ण सहयोग करें।

Update: 2023-03-26 04:47 GMT

नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम को उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत मिली हैा पी चिदंबरम को उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। यह फैसला CBI की विशेष कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही कहा हा कि पी चिदंबरम जांच में पूर्ण सहयोग करें।

एयरसेल मैक्सिस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। CBI की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि एयरसेल मैक्सिस केस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम जांच में पूर्ण सहयोग करें।

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एयरसेल मैक्सिस केस में ED ने कोर्ट से पी. चिदंबरम की हिरासत मांगी थी। इसी मसले पर सोमवार को भी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, बता दें कि ED ने इस दौरान कोर्ट में चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था।

कोर्ट का आदेश...

कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए पी चिदंबरम और उनके पुत्र को जमानत दे दी। आदेश के बाद ED और CBI दोनों ही अब दोनो को एयरसेल मैक्सिस केसमें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

ED करेगी मांग...

INX MEDIA CASE की सुनवाई 3:30 बजे के बाद होगी। जिसमें ED मांग कर सकती है कि आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की कस्टडी की मांग कर सकती है। कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है जिसमें जांच एजेंसी के साथ जांच में सहयोग करना भी शामिल है।

कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को जमानत देते वक्त अपने आदेश में कहा है कि वह सबूतों के साथ इस मामले में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये केस भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा हुआ है। साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी थी।

पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था। लेकिन बावजूद इसके बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।

गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी गई।

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