चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिन रहेंगे CBI हिरासत में

कपिल सिब्बल कोर्ट में चिदंबरम का केस हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछले 19 महीनों से उनके क्लाइंट की अग्रिम जमानत को लगातार टला जा रहा था। इसके बाद अब कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

Update: 2019-08-23 07:21 GMT
पी चिदंबरम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोई राहत नहीं बक्शी है। ऐसे में अब वह सोमवार यानि 26 अगस्त तक CBI की हिरासत में ही रहेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंतरिम जमानत न देने वाली याचिका को चुनौती दी थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए चिदंबरम को CBI हिरासत में रहना को कहा है।

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अब आगे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट में ईडी की अपील पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति ने कहा कि, ‘सही हो या गलत, अब कस्टडी के ऑर्डर कोर्ट से पास हो चुके हैं.’ उन्होंने आगे पूछा कि कबतक के लिए कस्टडी दी गयी है, जिसके बाद सीबीआई मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई।

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कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से पेश की दलीलें

कपिल सिब्बल कोर्ट में चिदंबरम का केस हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछले 19 महीनों से उनके क्लाइंट की अग्रिम जमानत को लगातार टला जा रहा था। इसके बाद अब कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि अंतरिम जमानत की किसी तरह बात नहीं हो सकती क्योंकि आरोपी कस्टडी में हैं।

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