सावधान PAN Card धारक: अब लगने वाला है आपको तगड़ा झटका, हो जाएं सतर्क
पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा दी है। 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ लिंक करवा लें।
लखनऊ: भारत में 30.75 करोड़ से अधिक पैन कार्ड (PAN Card) धारक हैं। इसमें से 17 करोड़ लोगों का पैन कार्ड रद्द होने वाला है। ऐसे में धारकों के पास सिर्फ 45 दिन का समय है अपना पैन वैलिड बनाये रखने के लिए। बता दें कि इस बाबत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि इसी साल मार्च 31 तक अगर नियम का पालन नहीं किया तो उनका PAN Card कैंसिल कर दिया जायेगा। ये फैसला पैन को आधार (Aadhaar Card) से न जोड़ने वाले धारकों के खिलाफ लिया गया है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है अनिवार्य:
केंद्र की मोदी सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य (Pan Aadhaar Link Mandatory) कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद से कई धारकों ने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक़, जनवरी के आखरी सप्ताह तक देश के लगभग 17 करोड़ धारकों का पैन आधार से नहीं जोड़ा गया है। दोनों को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है।
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इसी कड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है, जिसके तहत इस साल की 31 मार्च तक अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। ऐसे में आय कर विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है।
बता दें कि पहले भी कई बार आधार-पैन लिंक के लिए तारीखों को बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है, जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसे में पैन होल्डर के पास सिर्फ 45 दिनों का समय है।
यहां पैन के साथ आधार कार्ड हो सकता है लिंक:
पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा दी है। साथ ही अगर कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुआ हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है।
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ये हैं पैन से आधार लिंक करने के स्टेप:
-इनकम टैक्स की ऑनलाइन वेबसाईट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-पहले आप अपने पैन कार्ड का स्टेट्स जान लें, इसके लिए Quick links ऑप्शन के जरिये 'Link Aadhaar' पर जाएं।
-क्लिक करते ही सकीं पर हाईपर लिंक आ जायेगा। यहां से पैन और आधार लिंक का स्टेट्स देखा जा सकता है।
-इसके लिए पैन और आधार नम्बर को एंटर करना पड़ेगा।
-अब View Link Aadhaar Status पर click करें।
-यहां से आप अपना स्टेट्स देख सकेंगे।
वहीं पैन-आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंक कर सकते हैं।