गाड़ी वालों सावधान: भूल से किया ये काम, तो गाड़ी होगी नीलाम
इस नियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे के किनारे वाहन खड़ा मिलने पर न केवल जुर्माना लगाएगा बल्कि वाहन को नीलाम भी कर सकता है।
नई दिल्ली: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इस नियम को तोडने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं अब हाईवे के किनारे वाहनों को खड़ा करना भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। जी हां, इस नियम के तहत अगर कोई वाहन हाईवे के किनारे खड़ा मिलता है तो उस पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही वाहन को जब्त करके उसे नीलाम भी किया जा सकता है। इस नियम को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को इसके निर्देश भी दे दिए हैं।
जुर्माना न देने पर नीलाम होगा वाहन-
इस नियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे के किनारे वाहन खड़ा मिलने पर न केवल जुर्माना लगाएगा बल्कि वाहन को नीलाम भी कर सकता है। बता दें कि गाड़ियों को नीलाम तभी किया जाएगा जब जुर्माना एक हफ्ते के अंदर नहीं भरा जाएगा।
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मौजूदा नियमों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास हाईवे के किनारे या सर्विस लेन पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। मौजूदा नियमों के तहत वो केवल वाहनों को हटा सकता था। वहीं नए नोटिफिकेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा।
यहां पर अवैध पार्किंग की समस्या है सबसे अधिक-
बता दें कि हाईवे के किनारे मौजूद ढाबे, होटल और पेट्रोल पंप पर अवैध रुप से पार्किंग की समस्या सबसे अधिक है। अब नए नियमों के बाद इन पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भी ट्रैफिक डायवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अनुमति की जरुरत नहीं होगी।
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