ऐसे बचें जुर्माने से: चालान के डर से लोगों ने निकाला ये उपाय
गुजरात के राजकोट शहर लोग सिर पर बर्तन डालकर अपना विरोध जता रहे हैं। बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पहले दिन ही सोमवार को राजकोट में 240 गाड़ियों का चालान काटा गया था, जिनमें 1.14 लाख रुपये वसूले गए। उधर स्थानीय व्यापार संगठन भी इस नए एक्ट का विरोध कर रहा है और हड़ताल पर जाने की योजना बना रहा है।
सौराष्ट्र: चालान की कहानी बड़ी ही रोचक बनती जा रही है । जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू हुआ है यातायात के नियम सख्त हो गए हैं । उसे तोड़ने पर जुर्माने की रकम भी भारी भरकम हो गई है । गुजरात में कई जुर्मानों की रकम घटाए जाने के बाद एक विचित्र मामला सामने आया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ लोगों ने नए व्हीकल एक्ट के विरोध में अजीब तरीका अपनाया यहां लोग सिर पर हेलमेट की बजाय देगची-पतीला पहनकर बाइक पर निकले।
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देगची-पतीला पहनकर बाइक पर निकले
गुजरात के राजकोट शहर लोग सिर पर बर्तन डालकर अपना विरोध जता रहे हैं। बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पहले दिन ही सोमवार को राजकोट में 240 गाड़ियों का चालान काटा गया था, जिनमें 1.14 लाख रुपये वसूले गए। उधर स्थानीय व्यापार संगठन भी इस नए एक्ट का विरोध कर रहा है और हड़ताल पर जाने की योजना बना रहा है।
इस शख्स ने कर दिया पुलिस को कन्फ्यूज़
वहीं, गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से भी चालान का एक अजीब मामला आया। यहां बोडेली कस्बे में सोमवार को एक शख्स को पुलिस ने बगैर हेलमेट के रोक लिया। लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस भी उलझन में पड़ गई कि उसका चालान काटा जाए या छोड़ा जाए।
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दरअसल, शख्स के पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात थे, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने उससे जुर्माना भरने को कहा, लेकिन जाकिर ने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उनकी उलझन बढ़ गई। जाकिर ने बताया कि वह कोई भी हैलमेट पहन नहीं सकता, क्योंकि कोई भी हैलमेट उसके सिर में आता ही नहीं है। इस समस्या को देखते हुए पुलस ने उसका चालान नहीं काटा।
गुजरात सरकार ने घटाई थी जुर्माने की राशि
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बता दें कि पिछले सप्ताह ही गुजरात सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया है। हालांकि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। गुजरात में हैलमेट न पहनने पर 1000 रुपए की जगह जुर्माना 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं सीट बैल्ट नहीं पहनने पर 1000 की जगह 500 रुपए जुर्माना किया गया है।