मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CM नीतीश कुमार के खिलाफ CBI जांच के आदेश

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पटना एसपी को जांच के आदेश दिए हैं।

Update: 2019-02-16 09:34 GMT
नितीश सरकार न तो हम किसी को फंसाती हैं न ही किसी को बचाती

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पटना एसपी को जांच के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने नीतीश कुमार के साथ ही समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम केस मुजफ्फरपुर कोर्ट से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

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खबरों के मुताबिक मामले में आरोपी डॉ. अश्विनी ने अपने वकील के जरिए बालिका गृह कांड के संचालन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका की जांच के लिए अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि अश्विनी को पिछले साल नवंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। अश्विनी पर नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स का इंजेक्शन देने का आरोप है।

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मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर स्थित उक्त बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण का मामला जून 2018 में सामने आया था। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ने लगा, जिसके बाद 26 जुलाई, 2018 को राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

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मुख्य आरोपी ब्रजेश से अपने पति चंद्रशेखर वर्मा की निकटता को लेकर बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अगस्त 2018 में इस्तीफा देना पड़ा था। आर्म्स ऐक्ट के एक मामले में चंद्रशेखर और मंजू ने 29 अक्टूबर और 20 नवबंर, 2018 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। तभी से दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

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