सावधान खाताधारक: अगर ऐसा नहीं किया तो बंद हो जायेगा अकाउंट
अगर आपने भी अपना बचत खाता डाकघर में खुलवाया है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बैंकों की तरह अब डाकघर के बचत खाता धारकों को मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर पेनाल्टी वसूल की जाएगी
नई दिल्ली: अगर आपने भी अपना बचत खाता डाकघर में खुलवाया है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बैंकों की तरह अब डाकघर के बचत खाता धारकों को मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर पेनाल्टी वसूल की जाएगी। नए नियम के तहत कम बैलेंस वाले खातों को बंद कर दिया जाएगा। यह नियम नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इसके लिए डाक विभाग पहले से ही ग्राहकों को अलर्ट करने लगा है।
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बैंकों की तर्ज पर चल रहा डाक विभाग-
तमाम सुविधाओं से लोगों को जोडऩे के साथ ही डाक विभाग बैंकों से कदम मिला कर चलने में जुटा हुआ है। डाक विभाग द्वारा अन्य जमा योजनाओं में भी बदलाव किया गया है। पहले एटीएम सेवा फिर उसके बाद घर पहुंच कर खाता खोलने की सुविधा भारतीय डाक भुगतान बैंक के रूप में शुरू की। फ़िलहाल अभी तक बचत खाताधारकों के न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं थी।
खाते में मिनिमम 500 रुपये रखनाजरुरी-
बता दें कि डाकघरों के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 50 रुपये से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। इससे कम रहने पर आपको हर साल 100 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही 100 रुपये से कम राशि वाले बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा। डाकघर अधीक्षक आरएस शर्मा ने बताया, '100 रुपये से कम राशि के बचत खातों को निष्क्रिय किया जाएगा। वहीं बचत खाता की न्यूनतम राशि के साथ आवर्ती जमा खाता खोलने की राशि 10 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है।' आगे उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता एवं मासिक जमा योजना खाता खुलवाने के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।
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अकाउंट बंद करने से पहले चेताया-
ज्ञात हो कि डाकघर में अकाउंट रखने वालों को नए वित्तीय वर्ष के लिए अलर्ट किया जा रहा है। डाकघर अधीक्षक आरएस शर्मा ने बताया कि न्यूनतम बैलेंस के साथ बदले नियमों के तहत नए खाते भी खोले जाएंगे। वहीँ 100 रुपये से कम बैलेंस के खातों को बंद किए जाने से पूर्व ग्राहकों को डाकघर द्वारा मैसेज किया जा रहा है। साथ ही उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में यदि बदलाव हुआ है तो उन्हें डाक से सूचना भी भेजी जा रही है।
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