लव जिहादियों की खैर नहीं: अब ये राज्य सरकार भी लाएगी कानून, चल रही तैयारी
सरकार की तरफ से संबंधित विभागों को कानूनी रूप से 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कर चुकी है।
गांधीनगर: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लव जिहाद विरोधी विधेयक (Love Jihad Law) पास होने के बाद अब गुजरात सरकार (Gujarat Government) भी राज्य में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी (BJP) शासित राज्य में अब प्यार और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एक कानून लाने की योजना बनाई जा रही है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2003 का मकसद भी धर्म परिवर्तन पर लगाम
बता दें कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2003 का मकसद जबरन धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाना ही है। इस एक्ट के तहत बल, धोखाधड़ी और लालच के चलते धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। अब सूबे की विजय रूपाणी सरकार लव जिहाद के पहलू को मौजूदा कानून में शामिल करने या इसके लिए नया कानून (Love Jihad Law) लाने के लिए विचार कर रही है।
यह भी पढ़ें: 14 जनवरी के बाद होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, राजनीतिक दलों ने कसी कमर
क्या है मौजूदा कानून में प्रावधान?
गुजरात सरकार के 2003 के कानून के मुताबिक, किसी भी शख्स को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने के लिए जिला ऑथरटीज से पहले अनुमति लेनी हीती है। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरोपी को तीन साल तक की जेल की सजा और पचास हजार रुपये तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।
यह भी पढ़ें: BJP के दिग्गज नेता केसरीनाथ त्रिपाठी की तबियत बिगड़ी, लखनऊ PGI में भर्ती
विभागों को 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश
सरकार की तरफ से संबंधित विभागों को कानूनी रूप से 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। जबकि एमपी में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने 26 दिसंबर को मंजूरी दी थी।
यह भी पढ़ें: राजधानी लखनऊ में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं, छेड़छाड़ से तंग युवती ने की आत्महत्या
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।