पत्नी पोर्न की आदी, देती है 10 से 15 मिनट सेक्स करने का दबाव, अब हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला
Punjab and Haryana High Court: इससे पहले 12 जुलाई को फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया था। लेकिन महिला की सास का आरोप था कि वह अपने पति को यानी मेरे बेटे को हिजड़ा कहती थी।;
Meerut News (photo: social media )
Punjab and Haryana High Court: पत्नी के आरोपों से परेशान एक पति ने कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था। पति ने फैमिली कोर्ट में डाले गए अपने तलाक की अर्जी में पत्नी पर आरोप लगाया था कि वह देर तक सेक्स करने का दबाव डालती है। कहती है कि कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए और रोज रात करीब तीन बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करती है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जब यह मामला आया तो इसे सुन कोर्ट भी पहले हैरान रह गई। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को हिजड़ा कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जसजीत सिंह बेदी की बेंच तलाक के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 12 जुलाई को फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया था। लेकिन महिला की सास का आरोप था कि वह अपने पति को यानी मेरे बेटे को हिजड़ा कहती थी।
किसी मां से यह कहना क्रूरता है
फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि महिला ने जो कुछ भी कहा है वह क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि पति को हिजड़ा कहना या फिर किसी मां से यह कहना कि उन्होंने हिजड़े को जन्म दिया है, यह क्रूरता है। वहीं पत्नी ने कहा कि उसके पति और सास के बयान को ही फैमिली कोर्ट ने सही मान लिया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं। उन दोनों को साथ लाना नामुमकिन है। ऐसे में पत्नी की अपील खारिज की जाती है और फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है।
2017 में हुई थी शादी
इस दंपती की 2017 में शादी हुई थी। पति ने यह कहते हुए फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी और कहा था कि उसकी पत्नी देर रात जागती है और फिर उनकी बीमार मां से नीचे से ऊपर बेडरूम में खाना भिजवाने को कहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि पत्नी पोर्न देखने की आदी है और मोबाइल गेम भी बहुत खेलती है। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी देर तक सेक्स करने का दबाव डालती है और कहती है कि कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए और रोज रात करीब तीन बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करती है।
पत्नी ने कही ये बात
पति ने अपनी याचिका में कहा था, पत्नी उस पर शारीरिक रूप से बीमार होने का ताना मारती रहती है और कहती है कि वह किसी और से शादी करना चाहती है। वहीं पत्नी ने कहा कि पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने कहा, ससुरालवाले उसे नशे की गोलियां दे देते थे और जब वह बेहोश हो जाती थी तो उसे तांत्रिक की ताबीज पहना देते थे। इसके अलावा उसे ऐसा पानी पिलाते थे जिससे कि उसको अपने वश में किया जा सके।