Modi Surname Case: मानहानि केस में बुरे फंसे राहुल गांधी, अब झारखंड की कोर्ट ने भी दिया झटका

Modi Surname Case: रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल की पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यानी अब कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत रूप से रांची कोर्ट में हाजिर होना ही होगा।

Update:2023-05-04 16:58 IST
Rahul Gandhi (photo: social media )

Modi Surname Case: चार साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अब भारी पड़ रहा है। उनकी टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हो गया था। जो अब उनकी गले की फांस बन चुका है। ताजा मामला झारखंड से जुड़ा है। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल की पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यानी अब कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत रूप से रांची कोर्ट में हाजिर होना ही होगा।

दरअसल, यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। इससे पूरे समाज की भावना को ठेस पहुंची है। यह मानहानि का मामला है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं, राहुल गांधी की ओर से एडवोकेट प्रदीप चंद्रा ने बहस की।

गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने सजा पर फौरन रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। 2 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राहुल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत का फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी सजा

चार साल पुराने मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में इस साल 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई और उन्हें अपना वह सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा, जहां वे 2004 से रह रहे थे। इस मामले ने खासा तूल पकड़ा था। कांग्रेस पार्टी को इस मामले में उन विपक्षी दलों का भी साथ मिला, जो अभी तक उससे दूरी बनाए हुए थे।

बता दें कि मानहानि का एक ऐसा ही मामला बिहार की राजधानी पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। ये मुकदमा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल के किया था।

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