2000 Currency Note: 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल रहेंगे या नहीं, इस पर RBI गवर्नर का आया ताजा बयान

2000 Currency Note:बैंकों में 2000 हजार रूपये के नोट जमा करने की प्रक्रिया कल यानी मंगलवार 23 मई से शुरू होगी। इसके लिए बैंकों में खास व्यवस्था की गई है। जिनका खाता नहीं है, वे भी 2 हजार के नोट जमा कर सकेंगे।

Update: 2023-05-22 13:26 GMT
2000 Note (photo: social media )

2000 Currency Note: देश की सुप्रीम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के एक ऐलान ने लोगों को फिर से बैंकों की कतार में ला खड़ा कर दिया है। देशभर के बैंकों में लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हर कोई 2 हजार के उस गुलाबी नोट को जमा करना चाहता है, जिसके बारे में 19 मई की शाम आरबीआई ने कहा था कि ये अब वैध नहीं रहेंगे। लोगों में मची आपाधापी को देखते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का 2 हजार रूपये के नोट के लीगल टेंडर रहन पर बयान आया है।

आरबीआई गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने के लिए वे अभी से बैंकों में भीड़ न लगाएं। आपके पास चार महीने का समय है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय – सीमा का ख्याल रखिए। बता दें कि बैंकों में 2000 हजार रूपये के नोट जमा करने की प्रक्रिया कल यानी मंगलवार 23 मई से शुरू होगी। इसके लिए बैंकों में खास व्यवस्था की गई है। जिनका खाता नहीं है, वे भी 2 हजार के नोट जमा कर सकेंगे।

30 सितंबर के बाद दो हजार के नोट लीगल रहेंगे या नहीं ?

रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद लोगों में इस बात को लेकर आपाधापी मची है कि अगर तय समय-सीमा में बैंकों में 2 हजार के नोट जमा नहीं करा पाए को साल 2016 की नोटबंदी की तरह ये नोट भी बेकार हो जाएंगे। लोगों में इसे लेकर पैनिक क्रिएट होता देख आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2 हजार के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे। दास ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बाजार में अन्य करेंसी नोट की भी कोई कमी नहीं है।

दरअसल तीन दिन पहले यानी 19 मई को आरबीआई ने 2000 रूपये के नोट बंद करने का ऐलान कर अचानक सबको चौंका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या खाता में जमा करने को कहा है। इस ऐलान के बाद से लोगों में 2000 रूपये के नोट खर्च करने और बैंकों में जमा करने अथवा बदलने को लेकर आपाधापी मची हुई है।

30 सितंबर के बाद होगा फैसला

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि 2 हजार के नोट से पहले की तरह अभी भी लोग बाजार में लेन-देन कर सकते हैं। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। आप 2 हजार के नोट से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक हमारे पास ज्यादातर नोट आ जाएंगे, इसके बाद आगे के कदम के लिए फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि आरबीआई ने पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी करते हुए सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया था, जिसमें नोट बदलने के लिए आईडी होने की बात कही गई है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नोट बदलने के लिए न किसी आईडी की जरूरत है और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। एकबार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।

Tags:    

Similar News