ऩई दिल्ली: पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC) के एक गलती के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। RBI ने कार्रवाई करते हुए PMC बैंक पर कई तरह की रोक लगा दी हैं। इसके बाद बैंक किसी को लोन जारी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आऱबीआई ने ग्राहकों को 6 महीने तक केवल 10 हजार रुपये कैश निकालने का आदेश जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, PMC बैंक पर ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि उसने RBI की एनपीए गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं किया है।
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PMC बैंक पर ये कार्रवाई HDIL की वजह से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक का रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डवलेपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमीटेड पर 2,500 करोड़ का लोन बकाया है इसलिए ये कार्रवाई की गई।
HDIL कंपनी कंगाल हो चुकी है और कंपनी पर बकाये इस लोन को PMC बैंक ने RBI की गाइडलाइंस के बावजूद एनपीए में शामिल नहीं किया था।
कंपनी लोन चुकाने में लगातार नाकाम रही है तब भी बैंक ने इसको एनपीए में शामिल नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक, RBI की गाइडलाइंस के तहत ऐसे मामलों में बैंक को लॉस का जिक्र करना चाहिए।
लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही बैंक का कैश रिजर्व ही कुल 1 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि कंपनी पर बैंक का 2,500 करोड़ रुपये का लोन बकाया है।
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