सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद पूर्व RJD सांसद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन ने सीवान सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। खबरों की मानें तो इससे पहले शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए सीवान के एसपी प्रतापपुर पहुंचे थे।
शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने यह फैसला सुनाया। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की याचिका चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दी थी, जिनके बेटों की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है।
चंदा बाबू ने जमानत रद्द करने की दी थी याचिका
गौरतलब है कि चंदा बाबू ने बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन अपनी मर्जी से जब चाहता था बाहर आ जाता था। ये बात सीवान के मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी।
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शहाबुद्दीन के वकील की दलील ठुकरायी
शहाबुद्दीन के वकील शेखर नाफड़े ने कई तकनीकी पहलुओं के सहारे जमानत रद्द न करने के लिए जोरदार पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि चंदा बाबू के जिस तीसरे लड़के की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है, उस हत्या के समय तो वो जेल में था।
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बिहार तक छोड़ने को तैयार शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन ने कोर्ट से ये गुहार लगाई कि आप जो चाहें शर्ते लगा दें। कहें तो मैं बिहार छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जमानत रद्द न की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।