रणवीर इलाहाबादिया की नहीं होगी गिरफ्तारी, इस शर्त पर Supreme Court ने दी राहत

Supreme Court on Ranveer Allahabadia Comments: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही यूट्यूबर के वकील ने कई सवाल दागे।;

Written By :  Sakshi Singh
Update:2025-02-18 11:50 IST

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Ranveer Allahabadia Comments: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अतंरिम रोक लगा दी है, लेकिन उसके साथ ही कुछ शर्त भी रख दी है

सुनवाई के दौरान सवाल-जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि अश्लीलता और अश्लीलता के मापदंड क्या हैं।दूसरी ओर यूट्यूबर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप अपमानजनक भाषा का उपयोग करके सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, तो यह व्यक्ति यानी जिसने याचिकाकर्ता को धमकी दी है। धमकी देकर भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इलाहाबादिया ने माता-पिता को लेकर जो कमेंट किया है, वह बेहद शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जो शब्द चुने हैं, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनों को शर्म आएगी। पूरा समाज शर्मिंदा होगा। विकृत मानसिकता। आप और आपके गुर्गे इस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं। हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है, जो कानून के शासन से बंधी हुई है। अगर कोई धमकी देता है, तो कानून अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्लाहबादिया को शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता-पिता के साथ क्या किया। हम आइवरी टावर्स में नहीं हैं और हम जानते हैं कि उसने कहां से कंटेंट कॉपी किया है।

गिरफ्तारी पर रोक  

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हों। जांच में शामिल होने में बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में वह जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाहबादिया और उनके सहयोगियों को कुछ समय के लिए शो बिजनेस से दूर रहने का भी निर्देश दिया।

माननी होगी ये शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अतिथि भूमिका के दौरान उनकी हाल ही में अनुचित टिप्पणियों को लेकर भारत भर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर उनके खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने को कहा और कहा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

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