Delhi Ordinance : SC ने अध्यादेश पर केंद्र को जारी किया नोटिस, दिल्ली सरकार को LG को पक्ष बनाने का दिया निर्देश

Central Ordnance: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है।

Update:2023-07-10 16:23 IST
Delhi Ordinance Row (Social Media)

Delhi Ordinance : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण तथा अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जुलाई) को केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविंद केजरीवाल सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र की ओर से एक अध्यादेश लाया गया। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग कर रही है।

CJI खुद कर रहे सुनवाई, 17 जुलाई अगली तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की। आपको बता दें, अध्यादेश मामले पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) की पीठ ने सुनवाई की। दिल्ली सरकार की तरफ से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) मामले की पैरवी कर रहे हैं।
अध्यादेश मामले की सुनवाई में आज क्या हुआ?

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि, यह कार्यकारी आदेश मनमाना है। ये सीधे-सीधे सर्वोच्च न्यायालय और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने का प्रयास है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द (Repeal the Ordinance) करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा, 'हम नोटिस जारी करेंगे।'
दिल्ली LG को पक्ष बनाने को कहा


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने मामले में उप राज्यपाल (Delhi LG) को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही, AAP आप सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उप राज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा है।

जानें क्या है मामला?

बीते 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों (Delhi Group-A Officers) के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023' लागू किया। आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को सेवाओं पर नियंत्रण करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया। अध्यादेश के हफ्ता भर पहले अदालत ने दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़ सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने का आदेश दिया था।

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