Bihar Caste Based Census: SC ने जाति आधारित जनगणना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाई कोर्ट जाएं

Bihar Caste Based Census: बिहार में जाति जनगणना के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट में जाएं।

Written By :  aman
Update: 2023-01-20 09:24 GMT

सुप्रीम कोर्ट  (photo: social media )

Bihar Caste Based Census: बिहार में नीतीश कुमार सरकार (Bihar Government) द्वारा जाति आधारित जनगणना जारी है। इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई थी, जिस पर शुक्रवार (20 जनवरी) को शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित जनगणना (Bihar Caste Based Census) कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों पर कहा कि, 'याचिकाकर्ता (Petitioner) संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।'

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा, 'यह एक प्रचार हित याचिका है।' बिहार में जाति आधारित जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, हम विशेष जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बारे में निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं? जजों ने ये भी कहा कि, हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते। इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सभी याचिकाओं को वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है। कानून में उचित उपाय खोजने की आजादी दी जाती है।'

बिहार में जारी है जाति आधारित जनगणना

गौरतलब है कि, बिहार में जाति आधारित जनगणना सरकार द्वारा करवाई जा रही है। इसी महीने की 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच पहले चरण के तहत जनगणना कराई जा रही है। इसी संबंध में तीन अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें हिंदू सेना और नालंदा जिले के एक शख्स ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में बिहार सरकार के 6 जून 2022 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। 

31 मई तक जनगणना पूरा करने का लक्ष्य

शीर्ष अदालत के आज के फैसले से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि, जाति आधारित जनगणना का पहला चरण 21 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। जबकि, दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा जो 31 मई तक चलेगा। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का कार्य पूरा करने के लिए 31 मई का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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