SC से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा समान वेतन

बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था,

Update: 2019-05-10 06:05 GMT

नई दिल्ली: बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब से ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लाखों नियोजक शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था।

यह भी पढ़ें...कार में दो शव मिलने से हड़कम्प, दम घुटने से मौत होने की आशंका

दरअसल, समान कार्य के लिए समान वेतन देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने 11 याचिकाएं दायर की थी। इस मामले में केंद्र सरकार समर्थन भी मिला था।

यह भी पढ़ें...राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बनाना चाहते हैं अमेरिका का रक्षा मंत्री

आपको बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज साफ हो गया कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के आधार पर समान वेतन नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़ें...ईशा और आकाश अंबानी की बचपन की ये क्यूट फोटो हुई वायरल

गौरतलब है कि कि बिहार में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पहले इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था और बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था। हालांकि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Tags:    

Similar News