उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, AIIMS में बनाया जाए स्थाई कोर्ट

ऐक्सिडेंट को लेकर 19 वर्षीय पीड़िता ने ये भी कहा था कि उन्नाव कोर्ट परिसर में अक्सर ही सेंगर के लोग उसको और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते थे। पीड़िता ने ये भी बताया कि रेप मामले में सेंगर के साथी की मां भी आरोपी है।

Update:2023-03-31 08:59 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव रेप केस की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स में ही पीड़िता की सहूलियत के लिए स्थाई कोर्ट बनाया जाएगा। पीड़िता की हालत पहले से तो स्थिर है लेकिन वह इस हालत में है कि बार-बार में कोर्ट में हाजरी लगा सके। ऐसे में कोर्ट ने एम्स में ही स्थाई कोर्ट बनाए जाने का आदेश दिया है।

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मालूम हो, रेप पीड़िता ने हाल ही सीबीआई को अपना बयान दिया था, जिसमें उसने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि, ‘कुलदीप सिंह सेंगर ने ही रायबरेली हाइवे पर हुए ऐक्सिडेंट में मुझे मारने की साजिश रची थी। इस बात पर कोई शक नहीं है।’

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ऐक्सिडेंट को लेकर 19 वर्षीय पीड़िता ने ये भी कहा था कि उन्नाव कोर्ट परिसर में अक्सर ही सेंगर के लोग उसको और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते थे। पीड़िता ने ये भी बताया कि रेप मामले में सेंगर के साथी की मां भी आरोपी है। बता दें, पीड़िता के साथ 28 जुलाई को एनएच 31 पर ऐक्सिडेंट हुआ था। इस ऐक्सिडेंट में पीड़िता की चाची की मौत हो गई।

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