हेलीकॉप्टर सौदा मामला: कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन की जमानत याचिका खारिज

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी और इस पर अभी आदेश जारी किया जाना बाकी है।

Update:2019-04-20 16:07 IST

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित डिफेंस एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को समाप्त हो रही थी और इस पर अभी आदेश जारी किया जाना बाकी है।

गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

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(भाषा)

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