लोन-EMI पर बड़ी खबर: आज मिल सकती है आपको राहत, थोड़ी देर में सुनवाई

कर्ज या लोन की ईएमआई(EMI) नहीं अदा करने की अवधि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उन्हें ईएमआई ना चुकाने की जो छूट दी गई थी उस पर ब्याज ना वसूला जाए।

Update:2020-09-03 12:49 IST
कर्ज या लोन की ईएमआई(EMI) नहीं अदा करने की अवधि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग है।

मुंबई। कर्ज या लोन की ईएमआई(EMI) नहीं अदा करने की अवधि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उन्हें ईएमआई ना चुकाने की जो छूट दी गई थी उस पर ब्याज ना वसूला जाए। इसके साथ ही, लोन मोरेटोरियम को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। बता दें, इससे पहले 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के कुछ ऑप्शन हैं। इसमें से एक तरीका ये है कि इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए ताकि लोन के रीपेमेंट का बोझ कम हो सके।

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पेमेंट में डिफॉल्ट

ऐसे में इस मामले में ग्राहकों के एक ग्रुप और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के महाराष्ट्र चैप्टर की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, मोरेटोरियम नहीं बढ़ा, तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे। इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज प्लान तैयार करना चाहिए।

इसके साथ ही रिएल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की तरफ से वकील ए सुंदरम ने दलील रखी, "मोरेटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है. इससे आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) बढ़ सकते हैं।''

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हमारी स्थिति वाकई खराब

दूसरी तरफ शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील रणजीत कुमार ने कहा, "कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए। आरबीआई सिर्फ बैंकों के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता।

आगे उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति वाकई खराब है। थिएटर, बार और फूड कोर्ट बंद हैं। हम कैसे कमाएंगे और कर्मचारियों को सैलरी कैसे देंगे? कोर्ट से अपील करते हैं कि सेक्टर वाइज राहत देने पर विचार होना चाहिए।"

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