Rahul Gandhi News: क्या अब जेल जाएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष! आखिर अब राहुल के पास क्या है विकल्प

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में गुरुवार को सत्र न्यायालय से तगड़ा झटका लगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की कोर्ट में राहुल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली।

Update: 2023-04-21 18:20 GMT
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी: Photo- Newstrack

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक से कहीं राहत मिलती है तो दूसरी मुसीबत आ धमकती है। राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम‘ मामले में गुरुवार को सत्र न्यायालय से तगड़ा झटका लगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की कोर्ट में राहुल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। अगर आज सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से 52 वर्षीय राहुल को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली।

कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने बाद अब उनकी सजा बरकरार रहेगी। यही नहीं इसके साथ ही उन पर जेल की तलवार भी लटकने लगी है। ऐसे में अब राहुल गांधी क्या करेंगे। क्या वे हाईकोर्ट का रूख करेंगे? आइए जानते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास अब कौन-कौन से विकल्प हैं? क्या राहुल को अब जेल जाना पड़ेगा? आइए इस बारे में समझते हैं...

अब क्या है विकल्प राहुल गांधी के पास?

अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है। यह समझना होगा। इसे जानने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रचूड़ पांडेय से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है और इसी सजा के आधार पर उनकी सांसद की सदस्या समाप्त की गई है। वहीं अब सत्र न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी के पास अब बचाव के लिए केवल एक रास्ता है। वह सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब यही उनके पास रास्ता बचा है।

क्या जेल जाएंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष?

वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रचूड़ पांडेय आगे कहते हैं कि लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को दो साल की सजा सुनाई थी। तब कोर्ट ने एक महीने के लिए सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें इसके खिलाफ सत्र न्यायालय जाने का मौका दिया था। वे सत्र न्यायालय गए लेकिन उनको वहां से राहत नहीं मिली। इससे मतलब साफ है कि अभी भी राहुल गांधी की सजा बरकरार है। आज 20 अप्रैल भी हो गया। अब राहुल गांधी के पास केवल तीन दिन बचे हैं। अब ऐसे में अगर राहुल को तीन दिन के अंदर हाईकोर्ट या किसी ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो निश्चित ही उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

बतादें कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन का समय भी दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?‘ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 23 मार्च को लोअर कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करने का नोटिस मिला हुआ है। आज सत्र न्यायालय से उनकी याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी के पास केवल तीन दिन का समय वे 23 अप्रैल तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं।

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