Wrestler Protest: नाबालिग समेत सभी 6 महिला पहलवानों के दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए बयान
Wrestler Protest: जंतर-मंतर पर धऱने में बैठे पहलावानों के मामले में मंगलवार को सभी पीड़ित महिला खिलाड़ियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।
Wrestler Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाली नाबालिग समेत छह महिला पहलवानों के बयान दर्ज हुए हैं। कनाट प्लेस थाना पुलिस ने राऊज एवेन्यू स्थित संबंधित कोर्ट में 164 के तहत सभी के बयान दर्ज कराए। दो पहलवानों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे। जबकि बृजभूषण के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे। मालूम हो कि बृज भूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवानों का धरना अभी भी जारी है।
Also Read
देश के पहलवानों की 18 जनवरी, 2023 को शुरू हुई लड़ाई अभी भी जारी है। जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की मांग पर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद मंगलवार यानि आज सभी के बयान भी दर्ज हुए। मालूम हो कि जनवरी में पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर बृज भूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद खेल मंत्रालय ने जांच कमेटी भी बनाई थी। जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पहलवानों ने दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहलवानों के समर्थन में किसान नेता समेत कई बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं।
वहीं, फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ एक मात्र साजिश है। सभी खिलाड़ियों को एक समान रखा है। यौन शोषण जैसी बातें महज एक योजना और साजिश हैं। बीते दिनों फेडरेशन की कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। जल्द ही संघ के चुनाव होंगे।
मेडिकल और बयान के बाद दाखिल होगी चार्जशीट
पुलिस के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी, के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। 354, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने, 354ए किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील दृश्य दिखाने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति पर 354 A IPC के तहत यौन उत्पीड़न (sexual Harassment) यानी छेड़छाड़ का केस दर्ज किया जाता है। वहीं 352डी जब कोई पुरुष किसी महिला का उसके मना करने के बावजूद उसका बार-बार पीछा करता है तो ये धारा लगाई जाती है। वहीं, पहलवानों के बयानों के बाद धाराओं में परिवर्तन भी हो सकता है।