नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में 'इनकम टैक्स संशोधन विधेयक' पेश किया। इस बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का एलान किए जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स, 10 प्रतिशत पेनल्टी और 33 फीसदी सरचार्ज वसूला जाएगा।
अघोषित आय का 25 फीसदी गरीबों पर होगा खर्च
यही नहीं यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग उन्हें पकड़ता है तो इस राशि पर 75 फीसदी तक का टैक्स और 10 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। इस बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय का 25 प्रतिशत हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना फंड में जमा करेगी। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा।
ये हैं प्रस्ताव
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का प्रस्ताव।
-अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
-अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी।
-30 टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा।
-टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा।
-इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है।
कालाधन रखने वालों के लिए एक और मौका
-वित्त मंत्री ने सोमवार को हंगामे के बीच लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया।
-8 नवंबर को हुए नोटबंदी के एलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा।
-इस संशोधन को कालेधन रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है।
-बिल में नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर कितना जुर्माना लगाना है इस बारे में साफ किया गया है।
-इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।