केरल हाईकोर्ट ने कहा- पशु बिक्री के नए नियमों में बीफ खाने पर प्रतिबंध नहीं

Update:2017-05-31 18:13 IST
केरल हाईकोर्ट ने कहा- पशु बिक्री के नए नियमों में बीफ खाने पर प्रतिबंध नहीं

तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की पशु बिक्री के नए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन का समर्थन किया है। कोर्ट ने कहा, है कि नए नियमों के मुताबिक मवेशियों की हत्या या उनका मीट खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि इसके जरिए सिर्फ बड़े बाजारों में बड़े स्तर पर मवेशियों की बिक्री को रोका गया है।

गौरतलब है, कि मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र के नए नियमों पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार से इस पर जवाब मांगा था। जबकि आज ही राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोहत्या पर आजीवन कारावास की सजा की सिफारिश की है।

ये भी पढ़ें ...राजस्थान HC ने कहा- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, गोहत्या पर मिले आजीवन कारावास

याचिका में ये कहा गया था

बता दें, कि सोमवार को केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि 'सरकार के नए नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करते हैं। सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं है।'

ये भी पढ़ें ...पशु खरीद-बिक्री पाबंदी: केंद्र के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों की लगाई रोक

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा

इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा, कि 'मवेशियों की हत्या या मीट बेचने पर केंद्र ने रोक नहीं लगाई है। सिर्फ बाजार में मवेशियों को बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई चाहे तो अपने मवेशी खुद बेच सकता है।' साथ ही कोर्ट ने कहा, कि 'ऐसे में केंद्र के प्रतिबंध में उसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।'

क्या नियमों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया?

कोर्ट ने कहा, कि नए नियमों से कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका वापस ले ली गई। जानकार मानते हैं कि केरल हाईकोर्ट के इस रुख से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नए नियमों को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया? या उन्हें गलत समझा जा रहा है। जबकि, सरकार की ओर से कहा जा चुका है कि नए नियम पशुओं के खिलाफ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

Tags:    

Similar News