नई दिल्ली : आधार लिकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से अनिवार्य आधार लिकिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने इसके साथ ही कहा कि सरकार आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती।
आपको बता दें, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय की गई थी। देश में इस समय चलने वाली तकरीबन सभी योजनाओं को आधार से जोड़ा जा चुका है।
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आधार मामले पर यह सुनवाई पिछले पांच वर्षों से चल रही है। आधार को लेकर कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है।