नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर के लोगों को राहत दे दी है। अब ये लोग आगामी लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे।
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी.रावत ने कहा, मान लीजिए कि मेरा नाम एनआरसी में नहीं है। लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मानदंड पूरा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं भारतीय नागरिक हूं। इसमें 18 साल की आयु और सामान्य तौर पर इलाके का निवासी होना है। ऐसे में मैं मतदाता बन सकता हूं।
रावत ने कहा, आयोग का मतदाता नामांकन कार्य एनआरसी से अलग है। अंतिम रूप से मतदाता सूची चार जनवरी, 2019 को प्रकाशित की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यह एनआरसी मसौदा है और अगले एक महीने में सभी 40 लाख लोगों को उन्हें मसौदे से बाहर रखने के कारणों की वजह बताई जाएगी।