रोहिंग्या: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पीड़ितों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती

Update: 2017-10-13 10:21 GMT
रोहिंग्या मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पीड़ितों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में शरण देने या वापस भेजने के मामले पर सुनवाई 21 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को अपने तर्क तैयार करने को कहा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सहित तीन जजों की बेंच रोहिंग्या शरणार्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा, कि 'मानवीय मूल्य हमारे संविधान का आधार है। देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा जरूरी है। लेकिन, पीड़ित महिलाओं और बच्चों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।'

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक इन्हें (रोहिंग्या शरणार्थियों) वापस भेजने का फैसला न ले। बता दें, कि देश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें भारत से वापस भेजने को कहा गया है।

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