नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत एक सत्र न्यायालय ने बुधवार को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। शाह को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कथित हवाला संचालक मुहम्मद असलम वानी की न्यायिक हिरासत भी 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वानी और शाह के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत शनिवार को एक आरोप-पत्र दाखिल किया था। आरोप-पत्र की प्रतियां आरोपियों को उपलब्ध करा दी गई हैं।
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वानी को छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने 2.25 करोड़ रुपये की हवाला राशि शब्बीर शाह को पहुंचाई थी।
शाह को 2005 के धन शोधन के एक मामले में 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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वानी के वकील ने अदालत से कहा कि वर्ष 2005 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने सह आरोपी वानी को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन हथियार अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया था।
ईडी ने कहा कि हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाना धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का एक बड़ा बिंदु है।